वार्ड पार्षद के पति की हत्या मामले में दोषी मुख्य आरोपी बिल्डर मुर्शीद अयूब समेत तीन अपराधियों को उम्रकैद की सजा…
Late Rinku khanराँची।सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने बुधवार को वार्ड 17 की पार्षद शबाना खातून के जमीन कारोबारी पति रिंकू खान उर्फ फिरोज (40 वर्ष) की हत्या के जुर्म में दोषी करार मुख्य अभियुक्त बिल्डर मुर्शीद अयूब,मो.हैदर अली एवं फिरदौस उर्फ बबलू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने 17 जनवरी को दोषी करार दिया था
कई गवाह मुकर गया..
पुलिस से जानकारी मिली है कि इस केस में मुख्य गवाह सहित अन्य गवाह मुकर जाने के वाबजूद पुलिस की ओर से केस के अनुसंधान पुलिस पदाधिकारी होसेन डांग के बयान और पोस्टमार्डम और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों को कोर्ट ने तीनों आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाया है।पुलिस की ओर से ठोस साक्ष्य और जांच पुलिस पदाधिकारी ने अपने कर्त्तव्यों का सही तरीके से निर्वाहन किया।जिससे तीनों अपराधियों को उम्रकैद की सजा हुई है।बताया कि कई ऐसे गवाह थे जो हत्या के समय मौजूद था लेकिन कोर्ट में अपना बयान बदल दिया।फिर भी पुलिस ने इस केस में एक एक साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किया और दोषियों को सजा दिलवाने में कामयाब हुए।मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी पल्लवी सिंह ने अदालत के समक्ष ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। वहीं,मामले के दो आरोपियों को अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
बता दें हत्या की घटना 16 अप्रैल 2022 की है जो हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र का है।मृतक रिंकू का पैसा आरोपी मुर्शीद के पास बकाया था।घटना के दिन पैसा देने की बात कर मुर्शीद अयूब ने रिंकू को बुलाया था।रिंकू पैसा लेने के लिए शाम 4.45 बजे उनके घर पहुंचा था।बैंक से पैसा निकालने के लिए आदमी को भेजने की बात कर रिंकू को घर में बैठाकर रखा था।काफी देर बीत जाने के बाद भी कोई पैसे लेकर नहीं पहुंचा।वही मुर्शीद और उनके लोगो की हावभाव से रिंकू को आशंका हुई औऱ लगभग 7 बजे रिंकू मुर्शीद के घर से निकला।करीब 500 मीटर आगे बढ़ते ही मोटरसाइकिल में सवार दो अपराधियों ने 4- 5 गोली रिंकू को मार दी जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई थी।मृतक के दोस्त नौशाद के बयान पर हिंदपीढ़ी थाना में कांड संख्या 59/2022 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।तत्कालीन सिटी एसपी अंशुमान कुमार के नेतृत्व में एसआईटी ने छानबीन शुरू की थी। पुलिस ने हत्या के इस वारदात को अंजाम देने वाले मुर्शिद समेत पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया है।गिरफ्तार अपराधियों में हिंदपीढ़ी सेकेंड स्ट्रीट के मुर्शीद अयूब, हिंदपीढ़ी इस्लामी मरकज गली के हैदर अली, डोरंडा युनूस चौक के मोहम्मद इरशाद, हिंदपीढ़ी मोजाहिद नगर के रेहान खान उर्फ सिपटा और हिंदपीढ़ी नाला रोड निवासी शूटर मो फिरदौस उर्फ बबलू राइडर शामिल थे।