चाईबासा:मानहानि मुकदमें में राहुल गांधी को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी सशर्त जमानत

 

चाईबासा। मानहानि मुकदमें में झारखण्ड के चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है। राहुल गांधी चाईबासा के एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। वह सुबह करीब 10 बजे हेलीकॉप्टर से टाटा कॉलेज मैदान में उतरे। उसके बाद चाईबासा परिसदन में करीब 45 मिनट इंतजार करने के बाद वह वहां से चाईबासा सिविल कोर्ट पहुंचे।इस दौरान उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट में न्यायाधीश सुप्रिया रानी तिग्गा के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

वहीं राहुल गांधी के वकील प्रणव दरीपा ने बताया कि 2018 में राहुल गांधी के उपर मानहानि का केस किया गया था।हाईकोर्ट का निर्देश था कि 6 अगस्त को राहुल गांधी चाईबासा कोर्ट में पेश होंगे और बेल लेंगे।जिसके बाद आज राहुल गांधी हाजिर हुए।जमानत याचिका दाखिल की जा चुकी थी।जिसके बाद कोर्ट ने सशर्त बेल दे दिया है।

पूरे मामले पर शिकायतकर्ता के वकील विनोद कुमार साहू ने कहा कि कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि आपके खिलाफ ऐसे-ऐसे आरोप लगे हैं, आपने बीजेपी नेताओं के लिए ऐसा बयान दिया है। क्या आपने ऐसा कहा है? इस पर राहुल गांधी ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है।वकील ने कहा कि ये पूरी तरह से गलत है।राहुल गांधी जैसे विपक्ष के नेता को इस तरह का झूठ बोलना शोभा नहीं देता।उनका भाषण अभी भी कांग्रेस की वेबसाइट पर है।हमने इसे कोर्ट में जमा कर दिया है। लेकिन कोर्ट में राहुल गांधी ने साफ इनकार कर दिया कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। अब गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने उन्हें इस शर्त पर जमानत दी है कि वे जांच में सहयोग करेंगे।

आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 6 अगस्त को चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होना था। राहुल गांधी ने 2 जून को विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन्हें 26 जून को पेश होने का निर्देश दिया गया था। राहुल गांधी के वकील ने हाईकोर्ट को सूचित किया था कि उनके मुवक्किल उस दिन पेश नहीं हो पाएंगे और इसके बजाय उन्होंने हाईकोर्ट से राहुल को चाईबासा कोर्ट में पेश होने के लिए 6 अगस्त के बाद की तारीख देने का अनुरोध किया था।हाईकोर्ट ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया।

दरअसल, चाईबासा के भाजपा नेता प्रताप कुमार कटियार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ 2018 में चाईबासा में आयोजित एक रैली में भाजपा नेताओं के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक बयान देने के लिए मानहानि का मुकदमा दायर किया था।सांसद ने अपनी याचिका में पहले ही उल्लेख किया था कि उन्होंने मामले के इस चरण में चाईबासा अदालत में पेशी से छूट के लिए पहले ही याचिका दायर कर दी है।राहुल गांधी की याचिका में कहा गया था कि पेशी से छूट की याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है।इस दौरान राहुल गांधी के साथ कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे।

error: Content is protected !!