Ranchi:राजस्व कर्मचारी ने 14 साल पहले पांच हजार घूस लिया था,कोर्ट ने दोषी मानते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई…
राँची।एसीबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को 14 साल पुराने रिश्वत लेने से जुड़े मामले में दोषी नामकुम अंचल के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी संजय साव को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 45 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। अदालत ने अभियुक्त को पीसी एक्ट की अलग-अलग दो धाराओं में क्रमशःतीन और पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उक्त आरोप में अभियुक्त को 25 सितंबर को दोषी पाकर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया था। उस पर दाखिल-खारिज करने के एवज में सूचक से पांच हजार रुपए रिश्वत लेने का आरोप था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने उसे रिश्वत की राशि के साथ 24 जुलाई 2010 को गिरफ्तार किया था। मामले में सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक बीके सहाय ने ठोस गवाही दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर राजस्व कर्मचारी को कठोर सजा सुनाई है।