Ranchi:नाबालिग साली से दुष्कर्म के जुर्म में जीजा दोषी करार,18 फरवरी को सजा पर सुनवाई…
राँची।पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग साली से दुष्कर्म करने के मामले में जीजा अनिल एक्का को दोषी करार दिया है। साथ ही उसकी सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 18 फरवरी की तारीख निर्धारित की है। पीड़िता छह बहनों में सबसे छोटी थी। जबकि, दुष्कर्म के जुर्म दोषी अनिल एक्का पीड़िता की बड़ी बहन का पति है। घटना को लेकर साल 2019 में चान्हो थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसमें कहा गया है कि 28 जून 2019 को अभियुक्त ने पीड़िता को नामांकन कराने के लिए स्कूल लेकर गया। लौटने के दौरान बाइक खराब होने की बात बोलकर नाबालिग को पैदल ही खेत के रास्ते घर ले जाने लगा था। सुनसान जगह देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया। अभियुक्त नशे में था। पीड़िता ने घटना की जानकारी अपनी बुआ को दी। इसके बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।