Ranchi:बाप-बेटी को गलत तरीके से जेल भेजने का मामला:सीआईडी को ट्रांसफर हुए दोनों केस..
राँची।राँची के नामकुम पुलिस द्वारा कांके रोड निवासी युवती और उसके पिता को जेल भेजने पर पुलिस मुख्यालय ने आगे की कार्रवाई करते हुए राँची के दो अलग-अलग थानों में दर्ज केस की जांच सीआईडी से कराने का आदेश दिया है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने युवती खुशी तिवारी द्वारा काशीनाथ नायक समेत अन्य के खिलाफ 28 मई को गोंदा थाने में और काशीनाथ नायक की ओर से नामकुम थाने में खुशी व उसके परिजनों पर दर्ज केस की जांच सीआईडी को सौंपने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि खुशी तिवारी और उसके पिता बसंत तिवारी को नामकुम पुलिस ने बीते दिनों जेल भेज दिया था।
इस केस में पुलिस मुख्यालय ने राँची पुलिस को कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था। युवती ने गोंदा थाना में दर्ज केस में बताया था कि आर्थिक तंगी के कारण उसने काशीनाथ नायक नाम के व्यक्ति से पैसे लिए थे। इसके एवज में उससे प्रति माह 3 फीसदी की दर से पैसे मांगे जा रहे थे। महिला ने आरोप लगाया था कि काशीनाथ की बहन द्वारा उस पर जबरन शादी करने का दबाव डाला जा रहा था। बाद में एक पुजारी से फर्जी शादीनामा भी काशीनाथ ने बनवाया था। महिला ने अश्लील तस्वीर के जरिए ब्लैकमेल करने की शिकायत करते हुए गोंदा थाने में काशीनाथ पर केस किया था। जेल से छूटने के बाद काशीनाथ ने महिला व उसके परिजनों पर नामकुम थाने में केस किया था।
डीजीपी ने मामले में थानेदार मनोज कुमार के निलंबन का आदेश दिया है। हालांकि इस मामले में थानेदार के खिलाफ जिला बदली की कार्रवाई नहीं की जाएगी। गुरुवार को डीजीपी ने मनोज कुमार और केस के अनुसंधान पदाधिकारी मिथुन कुमार को निलंबित करने व डीएसपी अमर कुमार पांडेय को शोकॉज का आदेश दिया था।

