झारखण्ड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को 28 महीने बाद मिली जमानत,देर शाम होटवार जेल से बाहर निकली….

 

राँची।झारखण्ड में मनरेगा घोटाले की राशि का मनी लांड्रिंग करने की आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को ईडी कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने नए कानून बीएनएस (BNS Law) के तहत शनिवार को उन्हें सशर्त जमानत की सुविधा प्राप्त कर दी है।कोर्ट ने दो-दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें रिहा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पूजा सिंघल को झारखण्ड छोड़ने से पहले जांच अधिकारी अनुमति लेनी होगी। पासपोर्ट जमा करना होगा और कोर्ट में प्रत्येक सुनवाई की तिथि पर उन्हें उपस्थित होना होगा। पूजा सिंघल की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, विक्रांत सिन्हा और स्नेह सिंह ने पक्ष रखा।इधर कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद देर शाम होटवार जेल से पूजा सिंघल बाहर निकली।

पूजा सिंघल नए कानून की वजह से जेल से बाहर आ सकीं।उनकी ओर से नए कानून बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 479 का हवाला दिया गया। इस अधिनियम के तहत कोई आरोपी, जिसका पहला अपराध है और उस धारा में होने वाली अधिकतम सजा का एक तिहाई जेल में काट चुका है तो वह आरोपी जमानत का हकदार होगा।

जेल अधीक्षक की रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने पूजा सिंघल को दी राहत

इसी आधार पर पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट के जज ने पूजा सिंघल को जमानत दी है कि कोर्ट ने इससे पहले बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट से पूछा था कि पूजा सिंघल कब से जेल में बंद हैं उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि कितनी है। जेल अधीक्षक का जवाब मिलने के बाद कोर्ट ने निलंबित आईएएस को जमानत दे दी।

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