Jharkhand:नई गाइडलाइन जारी:एक नवंबर से खुल सकेंगे जिम और बार,8 नवंबर से इंटर स्टेट बस ट्रांसपोर्ट सेवा भी होगी प्रारंभ।
राँची।राज्य में बाहर से आने वाले यात्रियों को अब क्वारैंटाइन प्रोटोकॉल से मुक्त कर दिया गया है। लेकिन उन्हें स्वयं ही 14 दिनों तक कोविड-19 के लक्षण को लेकर अपनी मॉनिटरिंग करनी होगी। यह तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। गुरुवार को मुख्य सचिव द्वारा इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं, आठ नवंबर से इंटर स्टेट बस ट्रांसपोर्ट सेवा भी प्रारंभ की जा सकेगी। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा अलग से गाइडलाइन जारी किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर एक नवंबर से जिम और बार गाइडलाइन का पालन करते हुए खोले जा सकेंगे।
एक नवंबर से ही क्लोज स्पेस जैसे बैंक्वेट हॉल और ओपन स्पेस में उपलब्ध स्थान के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 200 लोग जमा हो सकेंगे। क्लोज स्पेस में किसी भी हाल में 50 फीसदी से ज्यादा लोग नहीं जमा हो सकेंगे।
जारी आदेश में कहा गया है कि बोर्ड एग्जाम को लेकर अभिभावकों की सहमति से छात्रों को रजिस्ट्रेशन के लिए स्कूल में बुलाया जा सकेगा। यह आदेश भी तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। कुछ प्रतिबंधित आर्थिक गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां कंटेनमेंट जोन के बाहर प्रारंभ की जा सकेगी।
इन गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा
जुलूस, मेला, दर्शकों की उपस्थिति में खेलकूद, एग्जीबिशन, स्कूल, कॉलेज, शिक्षण ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टिट्यूट, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क।
दर्शकों के लिए पंडाल में जाने पर रोक
किसी भी पूजा पंडाल में दर्शकों को जाने पर पूरी तरह से रोक है। पंडाल के भीतर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सिर्फ और सिर्फ आयोजन समिति के सदस्य और पुजारी ही जा सकते हैं। उनकी संख्या भी एक बार में अधिकतम 15 होगी। आरती पाठ और मंत्र का उच्चारण भी सिर्फ लाइव ही हो सकेगा।