उम्र कैद की सजा काट रहे गैंगस्टर अनिल शर्मा की रिहाई पर हाइकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब….
राँची। झारखण्ड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में मंगलवार को राँची जेल में कैदी भोमा सिंह की हत्या मामले में उम्र कैद के तहत 14 साल से अधिक समय से जेल सजा काटने पर रिहा करने की आग्रह वाली याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
हाइकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि 28 साल तक जेल में रहने के बाद भी अब तक क्यों नहीं रिहा किया गया। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। याचिका में गैंगस्टर अनिल शर्मा की ओर से कहा गया है कि वह 28 साल से जेल में हैं। वह उम्र कैद की सजा काट चुके हैं। ऐसे में उसे रिहा किया जाए।
मालूम हो कि 22 जनवरी 1999 को अनिल शर्मा राँची के बिरसा मुंडा जेल में बंद था।तब अनिल शर्मा ने बबलू श्रीवास्तव, निरंजन कुमार सिंह, सुशील श्रीवास्तव, मधु मियां के साथ मिलकर जेल में ही छूरा मार कर भोमा सिंह की हत्या कर दी थी।मृतक भोमा सिंह के चचेरे भाई के बयान पर इस मामले में सभी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में अनिल शर्मा को निचली अदालत उम्र कैद की सजा सुनाई है।