नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में दोषी करार अभियुक्त को उम्रकैद की सजा…
राँची।पांच साल पहले कॉलेज छात्रा (17 वर्ष) को जबरन उसके घर से लेकर जाकर दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर देने के मामले में दोषी करार अभियुक्त रातू थाना क्षेत्र के पाली अखड़ा टोली निवासी संजय उरांव (27) को पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने अभियुक्त को उक्त आरोप में छह जुलाई को दोषी ठहराया था। बता दें घटना को लेकर मृतिका की माँ ने रातू थाना में 11 अप्रैल 2018 को अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जांच के दौरान अभियुक्त संजय उरांव की गिरफ्तारी पुलिस ने 18 अप्रैल 2018 को की थी। तभी से वह जेल में है। मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी परमानंद यादव ने अदालत के समक्ष छह गवाहों को प्रस्तुत किया था। वह छात्रा को घर से जबरदस्ती उठाकर टूटे घर में ले गया, जहां दुष्कर्म करने के बाद साक्ष्य छिपाने की नीयत से उसकी हत्या कर दी थी। अदालत ने हत्या के जुर्म में उम्र कैद, दुष्कर्म के जुर्म में 20 साल एवं साक्ष्य छिपाने के जुर्म में तीन साल कैद की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।