गिरिडीह:बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय के आदेश पर भेजा गया जेल…

गिरिडीह।झारखण्ड के गिरिडीह जिले में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले के अभियुक्त को कोर्ट ने बालिग माना है।पोक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में केंद्रीय कारा भेज दिया है।इस सम्बंध में बगोदर थाना प्रभारी विनय कुमार यादव ने बताया है कि बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी प्रेम कुमार यादव को न्यायालय के आदेश पर गिरिडीह केंद्रीय कारा भेज दिया गया है। वहीं, दो चिकित्सक के बोर्ड ने पीड़ित बच्ची के स्वास्थ्य की जांच की है।अभी भी बच्ची का मेडिकल टेस्ट होना बाकी है।

बता दें कि बगोदर थाना इलाके के एक गांव की चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटी थी।रविवार की शाम को घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब बच्ची खेल रही थी। घटना की वजह से बच्ची बेहोश हो गई तो उसे छोड़कर आरोपी फरार हो गया।जब बच्ची पर उसके माता-पिता की नजर पड़ी तो दोनों परेशान हो गए।बहते हुए खून को देखकर बच्ची को उपचार के लिए पहले अस्पताल ले जाया गया। फिर मामले की सूचना बगोदर थाना प्रभारी विनय यादव को दी गई।सूचना पर थानेदार तुरंत ही महिला पुलिस अधिकारी के साथ बच्ची के पास पहुंचे।

थाना प्रभारी ने पूरी घटना की जानकारी लेते हुए मामले से एसपी डॉ बिमल कुमार को अवगत कराया और प्राथमिकी दर्ज की।वहीं आरोपी की खोजबीन शुरू कर दी गई। सूचना के चंद घंटे में ही आरोपी को पकड़ लिया गया। जिस वक्त आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया तो परिजनों ने यह साबित करने का प्रयास किया कि अभियुक्त नाबालिग है।हालांकि पूरी प्रक्रिया करने के बाद जब अभियुक्त को न्यायालय भेजा गया तो कोर्ट ने स्कूल प्रमाण पत्र पर सवाल उठाते हुए अभियुक्त को बालिग माना।दूसरी तरफ पीड़िता और उसकी माँ का बयान भी कोर्ट में दर्ज करवाया गया।यहां न्यायिक अधिकारी ने पूरी घटना को अंकित किया है।