1000 रुपये घूस लेने के मामले में ASI दोषी करार…सजा की बिंदु पर सुनवाई कल…
राँची।झारखण्ड एसीबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने रिश्वत मामले में ट्रायल फेस कर रहे लोहरदगा के कुड़ू थाना के तत्कालीन एएसआई सेवेयान सुरीन को दोषी करार दिया है। साथ ही सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए कल 28 नवंबर की तारीख निर्धारित की है। दोषी पाए जाने के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। यहां बता दें कि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद 19 सितंबर को फैसले की तारीख निर्धारित की थी। उस दिन अभियुक्त कोर्ट पहुंचा, लेकिन फैसला सुनाने से पूर्व वहां से फरार हो गया था। गिरफ्तार होने के बाद मामले में फैसला आया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने एक हजार रुपए रिश्वत लेते 22 फरवरी 2017 को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। यह रिश्वत मो.अब्दुल रशीद नामक व्यक्ति से बाइक को छोड़ने के एवज में ले रहा था। थाने में जब्त बाइक को कोर्ट ने छोड़ने का आदेश दिया था। बावजूद छोड़ने के एवज में अभियुक्त एक हजार रुपए रिश्वत मांग रहा था। सूचक ने इसकी शिकायत एसीबी एसपी से की थी। इसके बाद धावा टीम गठित कर रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार सेवेयान सुरीन को गिरफ्तार किया गया था।